मशीन की कीमत और वाद खर्च देने का निर्देश

गुमला| परिवादी इफ्तिखार वारसी पिता हाशिम वारसी आजाद बस्ती गुमला के द्वारा विपक्षी मोहम्मद अजीज इमरान प्रोपराइटर आयुष ट्रेड अपोजिट एसके टिंबर ओल्ड एचबी रोड कांटाटोली रांची के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में वाद लाया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय व सदस्यों ने ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया है। परिवादी के द्वारा 6000 का एक हैवेल्स कंपनी का इलेक्ट्रिक मोटर पंप खरीदा गया था, जो खराब हो गया। विपक्षी के द्वारा उसे मरम्मत का आश्वासन देने के बाद भी ठीक नहीं किया जा रहा था। जिससे विपक्षी को दोषी करार देते हुए उसके विरुद्ध आदेश निर्गत किया गया है कि 6000 मशीन का मूल्य व 1000 वाद खर्च के रूप में दिया जाए।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *