मिलावटखोरों पर कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना:चूरू में 5 मामलों में 26 लाख रुपए का दंड

चूरू में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत न्यायालय ने अब तक का सर्वाधिक जुर्माना लगाया है। पांच अलग-अलग प्रकरणों में कुल 26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें चार मामलों में पांच-पांच लाख रुपए और एक मामले में छह लाख रुपए का जुर्माना शामिल है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देश पर जिले में ‘शुद्ध आहार मिलावट पर वार’ अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। इन नमूनों की लैब में जांच की गई, जिसके बाद कई नमूने अमानक पाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनलाल गोदारा ने बताया कि सालासर, सुजानगढ़ और लाछड़सर से मावा, मिठाई, घी और दूध के नमूने लिए गए थे। अमानक पाए गए नमूनों के प्रकरण सुजानगढ़ एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। एडीएम सुजानगढ़ संतोष मीणा ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए चार प्रकरणों में प्रत्येक पर पांच-पांच लाख रुपए और एक प्रकरण में छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह अमानक खाद्य पदार्थों के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। डॉ. शर्मा ने यह भी बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने खाद्य सामग्री बेचने वाले सभी व्यापारियों को साफ-सफाई बनाए रखने की विशेष हिदायत दी है।

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