रजिस्ट्री में 10 नए नियम लागू:धमतरी में तहसीलदारों को मिला त्रुटि सुधार का अधिकार; फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

धमतरी जिले में रजिस्ट्री प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने इस संबंध में आयोजित कार्यशाला में नई व्यवस्था की जानकारी दी। नए नियमों के तहत रजिस्ट्री में त्रुटि सुधार का अधिकार एसडीएम से लेकर तहसीलदारों को दिया गया है। यह कदम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाया गया है। मंत्री ने बताया कि नए नियमों से रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी। मंत्री वर्मा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मांतरण कानूनी रूप से अपराध है। कार्यशाला में रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बदलावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। ग्राम रुद्री में समाधान शिविर में शामिल हुए मंत्री दरअसल छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा एक दिवसीय धमतरी दौरे पर रहे। सोमवार को धमतरी मुख्यालय से लगे ग्राम रुद्री में समाधान शिविर में उपस्थित हुए। इस उन्होंने समाधान शिविर में सुशासन तिहार को लेकर आम जनों को योजनाओं के बारे में बताया और लोगो जनकल्याणकारी योजनाओं को साझा किया। इसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष पहुंचे। यहां 10 रजिस्ट्री क्रांतिकारी कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कार्यशाला में जानकारी दी और कहा कि रजिस्ट्री के नए नियमों से फर्जी वाले पर रोक लगेगी और रिकॉर्ड भी तत्काल अपडेट होगा। नये नियमों से फर्जीवाड़े में रोक लगेगी – मंत्री टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए नये नियम समय की जरूरत के हिसाब से आमजनों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। रजिस्ट्री के नये नियमों से फर्जीवाड़े में रोक लगेगी। बंधक जमीनें नहीं बिक पाएंगी और कोई भी दूसरा आदमी किसी और की जगह पर खड़े होकर जमीनों की रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा।

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