राजस्थान में जनवरी से इवनिंग कोर्ट का कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहा है। इसके तहत अब नियमित समय के अलावा शाम को भी अदालतों में सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के तहत जनवरी से जयपुर और जोधपुर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट स्तर की एक-एक अदालत नियमित समय के अलावा शाम को अलग से चलेगी। इसे लेकर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने बताया- यह प्रयोग सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा- इन अदालतों में एनआईएक्ट (चैक बाउंस) और उसी तरह के अन्य मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे। इससे इस तरह के लंबित केस में कमी की जा सके। शाम को साढ़े 7 तक चलेगी कोर्ट राजस्थान में हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में सुनवाई का समय शाम साढ़े 4 बजे तक तय है। ऐसे में इवनिंग कोर्ट का समय शाम 5 बजे से साढ़े 7 बजे तक हो सकता हैं। हालांकि एक्टिंग सीजे ने कहा- यह प्रयोग तभी सफल हो सकता है, जब वकील इसमें सहयोग करें। उन्होंने कहा- पार्टी की रिक्वेस्ट पर भी इवनिंग कोर्ट में मुकदमे लगाए जाएंगे। हम नए प्रयोग की समीक्षा करीब तीन महीने बाद करेंगे। हाईकोर्ट अब महीने में दो शनिवार खुलेगा जनवरी से हाईकोर्ट अब हर महीने के दो शनिवार खुला रहेगा। इससे सालभर में 24 दिन ज्यादा काम हो सकेगा। लंबित मामलों को निपटाने में तेजी आएगी। यह निर्णय हाईकोर्ट की फुल कोर्ट की बैठक में लिया गया था। फुल कोर्ट मीटिंग में माना गया कि अदालतों में लगातार बढ़ रहे मामलों के दबाव को देखते हुए न्यायिक समय का विस्तार जरूरी हो गया है। महीने के दो शनिवार हाईकोर्ट खुलने से न केवल लंबित मामलों की संख्या घटेगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी, तेज और समयबद्ध बन सकेगी। ये भी पढ़ें… राजस्थान हाईकोर्ट अब महीने में दो शनिवार खुलेगा:फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ फैसला, साल में 24 दिन ज्यादा होगा काम राजस्थान हाईकोर्ट अब हर महीने के दो शनिवार खुला रहेगा। इससे सालभर में 24 दिन ज्यादा काम हो सकेगा। लंबित मामलों को निपटाने में तेजी आएगी। यह निर्णय जैसलमेर में वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस के पहले दिन शुक्रवार को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की मौजूदगी में लिया गया। (पूरी खबर पढ़ें)


