राष्ट्रीय लोक अदालत 21 दिसंबर को:बिजली बिल, चोरी मामलों में समझौते; डिस्कॉम शिविर 17 से 19 दिसंबर तक

धौलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस दौरान बिजली बिल संबंधी गड़बड़ी, चोरी और अन्य अनियमितताओं के मामलों का समझौते के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। डिस्कॉम द्वारा लोक अदालत से पहले 17, 18 और 19 दिसंबर को विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। यह नेशनल लोक अदालत रविवार, 21 दिसंबर 2025 को होगी। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली बिलों में संशोधन, बिजली चोरी के प्रकरणों और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों को आपसी सहमति से सुलझाना है। यह उपभोक्ताओं को कानूनी कार्यवाही से बचने का अवसर प्रदान करेगी। एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी के लंबित मामलों, बिल संबंधी गड़बड़ियों और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निपटारे के लिए उपभोक्ताओं से अपील की गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर समझौता करने का आग्रह किया। नेशनल लोक अदालत में कुछ नियम एवं शर्तों के तहत छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट केवल 21 दिसंबर 2025 को होने वाले समझौते पर ही लागू होगी। उपभोक्ताओं को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिस्कॉम द्वारा लोक अदालत से पहले स्थानीय स्तर पर जेईएन कार्यालयों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में 31 मार्च 2023 तक के लंबित पुराने बिलों और 31 मार्च 2025 तक के लंबित वीसीआर (विद्युत चोरी रिपोर्ट) को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन शिविरों का विवरण इस प्रकार है: 17 दिसंबर को भामतीपुरा, जाटोली और राजाखेड़ा में। 18 दिसंबर को कलेक्ट्रेट बिजलीघर, मनिया और मरेना में। 19 दिसंबर को दरियापुर बिजलीघर, राजाखेड़ा और सरानीखेड़ा बिजलीघर में।

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