रिया सिन्हा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

रांची|कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा की प|ी रिया सिन्हा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनीत वशिष्ठ ने रिया सिन्हा की याचिका का जोरदार विरोध किया। गौरतलब है कि रिया सिन्हा पर पिछले साल एक बिल्डर से रंगदारी मांगने और रंगदारी वसूलने के लिए बिल्डर के कर्मचारियों पर फायरिंग करवाने का आरोप है। इस संबंध में रांची के ओरमांझी थाना में कुख्यात सुजीत सिन्हा समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब रिया सिन्हा की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

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