बारां| आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 में संचालित शराब दुकानों के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2026-27 के लिए लाइसेंस नवीनीकरण का अवसर दिया है। अनुज्ञाधारी 11 फरवरी तक नवीनीकरण आवेदन कर सकेंगे। संशोधित आबकारी एवं मद्य-संयम नीति 2025 29 के तहत वर्ष 2025-26 के लिए जारी अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन या चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करना होगा। प्रदेश में कुल 7665 शराब की दुकानें हैं। इनमें बारां जिले की 67 क्लस्टर की 169 दुकानें शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि 11 फरवरी तक नवीनीकरण आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, तो अनुज्ञाधारी का नवीनीकरण विकल्प समाप्त माना जाएगा।


