रायगड़ा| रायगड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कानून जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को ताड़मा पंचायत हॉल में किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को कानूनी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे किया गया। जिसमें स्थाई और स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता व समझौता तंत्र, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से संबंधित जानकारियां साझा की गईं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुब्रत आचार्य ने लोक अदालत की प्रक्रिया, इसके लाभ व सुलभ न्याय की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं देबराज नायक ने सरकार के संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित जनसमूह को दी। वकील किशोर साहू ने मध्यस्थता केंद्र में चल रहे विवाद निवारण की प्रक्रिया को समझाते हुए लोगों को प्रेरित किया कि वे आपसी विवादों को सुलझाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का सहारा लें। कार्यक्रम के अंत में एक खुली चर्चा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए विभिन्न कानूनी प्रश्नों के उत्तर दिए। फ्रंट ऑफिस रिटेनर भारती त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या के समय विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।


