हाईकोर्ट में हाजिर हुए उपायुक्त, बताया- मोरहाबादी मैदान से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री सशरीर हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वेंडिंग जोन-1 में बहुत सारे मकान बने हैं, इन्हें खाली करने में कानूनी दांव-पेंच हैं। ऐसे में वेंडिंग जोन-1 के लिए दूसरी वैकल्पिक साइट देखी गई है। इस साइट को लेकर रांची नगर निगम भी सहमत है। कोर्ट ने प्रार्थी व रांची नगर निगम को वेंडिंग जोन-1 की वैकल्पिक साइट के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं, वेंडिंग जोन-2 एवं 3 के संबंध में प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इसके निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 5 मार्च तक नगर निगम को वेंडिंग जोन 2 एवं 3 के निर्माण के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन-1 से लोगों का कब्जा हटाने के संबंध में नगर निगम द्वारा रांची डीसी से आग्रह के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए जाने पर नाराजगी जताई थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पैरवी की।


