बारां| आबकारी विभाग ने आबकारी एवं मद्य-संयम नीति 2025-29 के तहत प्रदेश में शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चार वर्ष की इस शराब नीति में वर्ष 2024-25 के लिए जारी लाइसेंस धारकों को पात्रता शर्तों के आधार पर मार्च 2029 तक हर साल लाइसेंस रिन्यू की सुविधा दी है। इसके तहत वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए शराब ठेकेदारों को दुकान के लिए 12 फरवरी तक आवेदन करना होगा। आवेदन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क चालान के जरिए राजकोष में जमा करना अनिवार्य है। इसमें 2 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस वाली दुकान के लिए 50 हजार रुपए और इससे अधिक रिजर्व प्राइस वाली दुकान के लिए 1 लाख रुपए शुल्क तय किया है।


