शिमला में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा:3 साल की जेल, 5 हजार जुर्माना; नानी को धक्का देकर पीड़िता को पकड़ा

शिमला कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ करने मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। रामपुर स्थित पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान रामपुर तहसील के मझेवली गांव के 22 वर्षीय रीजन उर्फ गोलु के तौर हुई है। घटना 28 नवंबर 2024 की रात की है। 13 वर्षीय पीड़िता अपनी नानी के घर थी। रात 11 बजे आरोपी रीजन ने दरवाजा खटखटाया। नानी के दरवाजा खोलने पर उसने धक्का देकर अंदर घुसा। आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश की। उसने पीड़िता के बाल और गला भी पकड़ लिया। पीड़िता ने जब अपने चचेरे भाई का दरवाजा खटखटाया, तो आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने तुरंत अपनी मां को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में कुल 12 गवाहों और एक बचाव पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए गए। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी की। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।

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