बालोद| महिला एवं बाल विकास विभाग ने सपोर्ट पर्सन के लिए पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। यह सूची जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की गई है। विभाग ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और नियम 2020 के तहत सपोर्ट पर्सन के लिए अभिरुचि आमंत्रित की थी। जिला स्तरीय चयन समिति ने अभ्यर्थियों की जांच के बाद सूची तैयार की है। इस पर दावा-आपत्ति 6 मई शाम 5 बजे तक ली जाएगी। आपत्ति संयुक्त जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 82 में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के पास प्रस्तुत करनी होगी।


