सीमेंट कंपनीके खिलाफ आंदोलित किसानों को हाईकोर्ट से राहत मिली

भास्कर न्यूज । नागौर जिले के रोल थाना पुलिस ने किसानों पर राजकार्य में बाधा, दंगा और हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। किसानों ने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायालय की एकलपीठ न्यायाधीश फरजंद अली ने 13 फरवरी 2025 को सुनवाई के दौरान केस डायरी मंगवाई। साथ ही अगली तारीख तक किसानों की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली। उल्लेखनीय है कि 22 अगस्त 2024 से किसान धरना दे रहे है तथा 8 जनवरी 2025 को पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई थी। किसानों ने इसको लेकर ज्ञापन भी दिए थे।

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