जोधपुर सेंट्रल जेल में रेप के आरोप में आजीवन सजा काट रहे आसाराम (83) ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत को लेकर याचिका लगाई है। आसाराम को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से 11 साल में पहली बार जमानत मिली थी। 31 मार्च तक की यह बेल आसाराम को गांधीनगर (गुजरात) के अपने आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में मिली थी। इसके बावजूद आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। इसकी वजह जोधपुर रेप केस है। ऐसे में उसके वकील ने जोधपुर रेप मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में आसाराम के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। आसाराम के वकील आरएस सलूजा ने बताया- दूसरे केस में जोधपुर हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई गई है, ताकि आसाराम जेल से बाहर आ सके। आसाराम 2 मामलों में गुनहगार : जोधपुर और गांधीनगर कोर्ट के फैसलों में भी दोषी जोधपुर कोर्ट: आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आसाराम जेल में बंद है। पांच साल तक लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गांधीनगर कोर्ट: आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जेल में की थी महिला वैद्य की मांग
आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजे जाने से पहले मेडिकल चेकअप करवाया गया था। तब वह स्वस्थ था। उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। जेल में जाने के एक महीने बाद ही आसाराम ने पहली बार अपनी त्रिनाड़ी शूल बीमारी का जिक्र किया था। 4 सितंबर 2013 को याचिका लगाते हुए कहा था- ‘करीब साढ़े 13 साल से मैं त्रिनाड़ी शूल नाम की बीमारी से ग्रसित हूं। मेरा इलाज पिछले 2 से 3 वर्ष से महिला वैद्य नीता कर रही थी। मेरे इलाज के लिए नीता को 8 दिन तक सेंट्रल जेल में आने की अनुमति दी जाए।’ इस पर मेडिकल बोर्ड से आसाराम का चेकअप करवाया था। डॉक्टर को ऐसी कोई बीमारी मिली ही नहीं थी। पढ़ें आसाराम की बेल से जुड़ी खबर… आसाराम को 11 साल में पहली बार जमानत मिली:सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च तक बेल; रेप का दोषी है, जोधपुर जेल में सजा काट रहा जोधपुर सेंट्रल जेल में रेप के आरोप में आजीवन सजा काट रहे आसाराम (83) को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आसाराम को सूरत के अपने आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 31 मार्च तक बेल मिली है। हालांकि, उसके जेल से बाहर निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि आसाराम नााबलिग से रेप का भी दोषी है। फिलहाल वह जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आसाराम को बीते 5 महीने में तीन बार पैरोल भी मिल चुकी है। (पढ़ें पूरी खबर)


