रांची | झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सेवानिवृत्त रेंजर आनंद कुमार की पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने पेंशन-ग्रेच्युटी रोकने के निर्देश को असंवैधानिक बताया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि आनंद कुमार को पेंशन और ग्रेच्युटी सहित सभी लाभ छह सप्ताह के अंदर भुगतान करें। यह भी कहा है कि पेंशन सेवानिवृत कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है, यह कोई बख्शीश नहीं है।


