हाईकोर्ट ने दिया है आदेश … सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं

एनाम खान | गढ़वा झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का प्रावधान को रद्द किए जाने के बाद जिले एक हजार टेट पास सहायक अध्यापक प्रभावित होंगे। जिसमे वर्ग एक से पांच के सात सौ और वर्ग छह से आठ के तीन सौ सहायक अध्यापक शामिल हैं। इस संबंध में सहायक अध्यापकों ने कहा कि चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही सहायक आचार्य नियुक्ति के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 2001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए नियुक्ति परीक्षा ली गई थी। पूर्व की नियमावली में सभी को 30 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य विषयों की उत्तरपुस्तिका की जांच करने का प्रावधान था। लेकिन नई नियमावली में सहायक अध्यापकों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की बाध्यता को शिथिल कर दिया गया था। ऐसे में गैर पारा कोटी के टेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट से नई नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आग्रह किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहायक अध्यापकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का प्रावधान को रद्द कर दिया है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी लंबित है, जिससे परिणाम जारी नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सीटेट के अभ्यर्थियों को लाभ मिलना या फिर नहीं मिलता तय होगा।

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