12 किमी के एनएच में 336 निर्माणों पर अतिक्रमण, साल 2014 में एनएच घोषित होने के बाद भी बिना मापदंड काम

भास्कर न्यूज | दंतेवाड़ा प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाइवे 163ए 12 किलोमीटर गीदम के हारम से दंतेवाड़ा के जयस्तंभ चौक तक है। इस नेशनल हाइवे में गीदम से दंतेवाड़ा के बीच सड़क के एक तरफ 156 और दूसरी तरफ 180 निर्माण नेशनल हाइवे के सेंटर से 13.20 और 12 से 15 मीटर पर लोगों ने निर्माण कर रखे हैं,जबकि साढ़े 22 मीटर सड़क एनएचआई की होती है। इस मापदंड का पूरे 12 किलोमीटर के नेशनल हाइवे सड़क में कहीं भी निर्माण के दौरान पालन नहीं किया गया है, जबकि हाइवे के किनारे निर्माण से पहले एनएचआई से अनुमति लेना जरूरी होता है, पर इसकी अनुमति आज तक नहीं ली है। जिले में एसपी कार्यालय का अहाता, नगरपालिका के 50 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दर्जन भर से ज्यादा सरकारी निर्माण में गीदम से दंतेवाड़ा के बीच एनएचआई के नियमों को पालन नहीं किया गया है। दंतेवाड़ा से गीदम के बीच 12 किलोमीटर सड़क पहले स्टेट हाइवे थी, पर 2014 में यह सड़क नेशनल हाइवे 63 जगदलपुर से निजामाबाद सड़क की शाखा है, ये नेशनल हाइवे घोषित होने से पहले सड़क से 12 मीटर दूर ज्यादातर निर्माण किए गए थे, पर अब ये सब निर्माण नेशनल हाइवे की जद में आ गए हैं। दंतेवाड़ा में आंवराभाटा क्षेत्र के निवासियों का कहना है, गीदम से बांगाबाड़ी के बीच बाईपास बन रही है फिर शहर में चौड़ा ओवरब्रिज बनाने की क्या जरूरत है। दंतेवाड़ा में भास्कर की 1700 मीटर ओवरब्रिज की खबर के बाद शहर भर में ओवरब्रिज की चर्चा जोरों पर है। एसडीओ एनएचआई जीएस सोरी ने कहा नए निर्माण के लिए किसी के द्वारा एनओसी नहीं ली गई है, पहले जो निर्माण हुए हैं उनकी बात अलग है पर अभी भी एनओसी नहीं ली जा रही है। गीदम से दंतेवाड़ा के बीच 336 निर्माण एनएच में बने हैं, पर अब दंतेवाड़ा में ओवरब्रिज के सर्वे के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल 1700 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनाया जाना है और इसकी चौड़ाई 45 मीटर होगी मतलब एक तरफ साढ़े 22 मीटर की चौड़ाई होगी जिसका अब दंतेवाड़ा में कुछ व्यापरियों ने विरोध किया है और ज्ञापन भी सौंपा है। दंतेवाड़ा में ओवरब्रिज बनाने की मांग दशकों से जिले के लोग कर रहे थे, बस्तर सांसद की पहल से अब इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। सड़क के सेंटर से दोनों तरफ साढ़े 22 मीटर में निर्माण किए गए दुकान, मकान को मुआवजा नही मिलेगा। दंतेवाड़ा में जहां ओवरब्रिज बनाया जाना है उसमें 95 प्रतिशत लोगों को मुआवजा का लाभ नहीं मिल पाएगा। 45 मीटर के अंदर वाले निर्माण का नहीं मिलेगा मुआवजा

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