भास्कर न्यूज | भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशिष्ट न्यायाधीश ने 12 साल पहले 50 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले सिटी कोतवाली थाने के पूर्व एएसआई को ढाई साल के कारावास की सजा और 3 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार एडवोकेट ललिता शर्मा ने 18 सितंबर 2013 में भीलवाड़ा एसीबी द्वितीय यूनिट में परिवाद दिया था कि उनके मुवक्किल नवनीत अटल के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में 3-4 मामले दर्ज हुए थे। इसकी जांच में मदद करने और मारपीट नहीं करने की एवज में सिटी कोतवाली थाने के एएसआई सहाड़ा हाल आजादनगर निवासी लक्ष्मीनारायण शर्मा ने 3 लाख रुपए की मांग की। एक लाख रुपए पहले ले चुके थे और 50 हजार रुपए और मांग रहे थे। इस पर एसीबी ने एएसआई लक्ष्मीनारायण को बापूनगर में एडवोकेट के घर पर 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश अग्रवाल ने तत्कालीन एएसआई लक्ष्मीनारायण पर आरोप प्रमाणित करने के लिए गवाह और दस्तावेज पेश किए। इस पर विशिष्ट कोर्ट ने सजा सुनाई।


