आयोग का आदेश- ~65 हजार हर्जाना भी देना होगा बीज विक्रेता फर्म को गुणवत्तायुक्त बीज बताकर किसान को तरबूज के घटिया बीज बेचना भारी पड़ गया। किसान ने फसल उगाई तो खराब हो गई। अब जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने बीज विक्रेता मैसर्स टाकी सीड्स इंडिया व मैसर्स सेठिया इंटरप्राइजेज का सेवा दोष माना। आयोग ने विक्रेता को बीज की बुवाई सहित अन्य काम में खर्च हुए 82850 रुपए ब्याज सहित किसान को लौटाने का निर्देश दिया है। साथ ही विक्रेता फर्म पर किसान को हुई इस परेशानी के लिए 65 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। आयोग के अध्यक्ष जीएल मीना और सदस्य अजय कुमार व सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश चौमूं निवासी सीताराम व अन्य के परिवाद पर दिया।


