विशेष संवाददाता |रांची झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले के आरोपी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भलोटिया की याचिका पर सुनवाई हुई। भलोटिया ने अपनी संपत्ति अटैचमेंट पर एडजुकेडिंग अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। अदालत की सहमति के बाद प्रार्थी ने याचिका वापस ले ली। प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर अदालत को बताया गया कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी का कोरम अभी पूरा नहीं है। अथॉरिटी में तीन सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन अभी एक ही सदस्य हैं। ऐसे में उनकी जब्त संपत्ति के अटैचमेंट की फाइनल सुनवाई में आदेश पारित करने पर रोक लगाई जाए। मालूम हो कि भलोटिया सहित अन्य पर 90 से अधिक शेल कंपनियों के नाम पर 14,325 करोड़ के फर्जी चालान बनाने का आरोप है। फर्जी जीएसटी एंट्री करके 800 करोड़ रुपए से अधिक घोटाला से जुड़े मामले में ईडी ने विक्की भलोटिया उर्फ अमित अग्रवाल, शिवकुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा,सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया था।


